Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Azam Khan Bail: बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का पक्ष सुनने के बाद आज अंतिम फैसला दिया है।

Written By :  Rajat Verma
Published By :  Vidushi Mishra
Update:2022-05-19 09:05 IST

सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जाते सपा विधायक आजम खान (तस्वीर : आशुतोष त्रिपाठी, न्यूज़ट्रैक)

Azam Khan Bail: सुप्रीम कोर्ट ने आज समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व संसदीय कार्यमंत्री और रामपुर के सांसद मो आजम खां को जमानत मिल गयी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे अंतरिम जमानत दी है। उनको 88 केसो में पहले ही राहत मिल चुकी है। अगर और कोई मुकदमा उन पर नहीं लगाया जाता है तो वह आज शाम तक रिहा होकर अपने घर पहुंच सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक के बाद एक उन पर मुकदमों को क्यो लादा जा रहा है। आजम खां के वकील कपिल सिब्बल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा था कि यह एक संयोग नहीं है बल्कि राजनीतिक दबाव के तहत उन पर मुकदमे लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि मो आजम खां  पिछली अखिलेश सरकार में संसदीय कार्यमंत्री थें और मुख्यमंत्री के बाद वही सबसे ताकतवर नेता माने जाते थें। लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद आजम खां के बुरे दिन शुरू हो गए। उन पर कई मुकदमों पर सुनवाई शुरू हुई। बेटे अब्दुल्ला की फर्जी सर्टीफिकेट के अलावा कई अवैध सम्पत्तियों पर कब्जे को लेकर उन्हे जेल भेजा गया। एक अन्य मामले में आजम खान के खिलाफ 2019 में रामपुर के अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था।

आजम खान पर वर्ष 2019 में सांसद बनने से लेकर सारे मुकदमों में जमानत मिल चुकी थी सिर्फ एक मामला रह गया था । इस बीच आजम खान के वकील कपिल सिब्बल  ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद इस मामले में जल्द फैसला सुनाए जाने की अपील की। इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो मई की तारीख तय की थी।

आज़म खान से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले (Enemy Property case) में जमानत की याचिका में पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट )Supreme Court) अपना अंतिम निर्णय सुनाया। आज़म खान की जमानत याचिका पर लंबे समय से फैसला लंबित रहने के चलते और हाई कोर्ट के निर्णय में देरी की वजह से आज़म खान (Azam Khan) को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एस गोपन्ना की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर बीते दिनों ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

आज हुआ अंतिम फैसला

बीते 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का पक्ष सुनने के बाद आज अंतिम फैसला देने का सुनिश्चित किया। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान शत्रु मामले के तहत आज़म खान पर गैरकानूनी तरीके से ज़मीन हथियाने को लेकर आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज़म खान की रिहाई के विरोध किया था। 

इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राजनीतिक रूप से जानबूझकर आज़म खान पर एक के बाद मुकदमे दर्ज करने और उन्हें साज़िश के तहत लगातार जेल में रखने की बात कही थी।

आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उन्हें एक अन्य मामले के तहत जेल में ही रखा गया था। हालांकि, फिलहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है बीते 17 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद आज अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

आज़म खान पर दर्ज हैं कुल 89 मुकदमे

आपको बता दें कि आजम खान पर अबतक लगातार एक के बाद एक करीब 89 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से आज़म खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुरुआत में ही आज़म खान को एक मामले में जमानत मिलने के बाद लगातार अन्य और मामला दर्ज होने को यूपी सरकार के वकील से सवाल करने के साथ ही हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया था।

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