लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे एक मुकदमे में दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की बेंच ने यह आदेश आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल एक यचिका पर दिया। अधिवक्ता नूतन ठाकुर के मुताबिक अमिताभ ठाकुर की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के लिए आजम खान ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। जिसके बावत उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था।
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निचली अदालत ने आजम खान के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उक्त याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद से आजम खान सीजेएम कोर्ट में न तो उपस्थित हो रहे हैं और न ही जवाब दाखिल कर रहे हैं।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने आजम खान को आदेश दिया कि वह दस दिनों में अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा हाईकोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्यवाही रोके जाने का अंतरिम आदेश रद्द हो जाएगा।