Bahraich Bulldozer Action: अब चार नवंबर को होगी सुनवाई, कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिये ये आदेश
Bahraich Bulldozer Action: महाराजगंज कस्बे में हिंसा और आगजनी के बाद जिन 23 घरों में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था। उस मामले को लेकर बुधवार लखनऊ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
Bahraich Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में हिंसा और आगजनी के बाद जिन 23 घरों में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था। उस मामले को लेकर बुधवार लखनऊ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चार नवंबर को अगली सुनवाई की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य और दस्तावेज को अगली सुनवाई पर पेश करने के आदेश दिये हैं। लखनऊ हाईकोर्ट की अगली सुनवाई चार नवबंर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये नोटिस पर रोक जारी रहेगी।
बहराइच में 23 घरों में अतिक्रमण हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी की नोटिस चस्पा होने और बुलडोजर चलाने के मामले बीते मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए बुलडोजर एक्षन न करने की हिदायत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन न करने को लेकर निर्देष दिये जा चुके है।
इससे दो दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने भी इस मामले में 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में हत्या, हिंसा और आगजनी के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 23 घरों को गिराने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया था। पीडब्ल्यूडी ने चस्पा किये गये नोटिस 15 दिनों के अंदर जवाब देने के बारे में लिखा है।
जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में बीते 13 अक्टूबर की शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान महारागंज बाजार में जब यह जुलूस निकल रहा था। तभी यहां दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गयी। इस दौरान यह आरोप लगाया गया कि जुलूस के दौरान छतों से पत्थर फेंके गये। जिससे वहां भगदड़ मच गयी। इस बीच रेहुआ मंसूर गांव में रहने वाले रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। रामगोपाल की हत्या के बाद इलाके में हिंसा भड़क गयी। आक्रोशित लोगों ने जगह-जगह आगजनी की।