Bahraich News: जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा

Bahraich News: नानपारा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले चार लोगों को अदालत ने 10-10 साल की करवा की सजा सुनाई है अदालत ने इन लोगों पर 12-12 हजार का जुर्माना भी लगाया है।;

Update:2025-01-21 22:24 IST

Court sentenced four accused of deadly attack to 10 years imprisonment and 12000 fine (Photo: Social Media)

Bahraich News:  बहराइच जनपद के कोतवाली नानपारा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव के रहने वाले चार लोगों को अदालत ने 10-10 साल की करवा की सजा सुनाई है अदालत ने इन लोगों पर 12-12 हजार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न कर अपने की हालत में दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा आरोपियों को काटनी होगी।

क्या है मामला

बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र के इटावा गांव निवासी गजराज वर्मा ने अपने विपक्षियों के खिलाफ वर्ष 2001 में हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों में हृदय राम, रामेंद्र तिवारी, किन्नर तिवारी और विजय तिवारी ने इटाहा चौराहे पर एक चाय की दुकान पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की और गजराज वर्मा पर लाठी-डंडों और तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें गजराज और राजू व गिरधारी नाम के दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस पर नानपारा थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।

न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर फैसला सुनाया

पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में समर्पित रिपोर्ट के आधार पर आज तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की। इस दौरान अभियोजन पक्ष से प्रमोद कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चारों नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी। चारों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदंड नहीं दे पाने की स्थिति में अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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