Dhananjay Singh: बाहुबली धनंजय को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
Dhananjay Singh: पूर्व सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन उनकी सजा पर रोक रहेगी।
Dhananjay Singh: बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।
गुरुवार को ही पूरी हो गई थी सुनवाई
बता दें कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई गुरुवार को ही पूरी हो गई थी। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। आज ही धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है।
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है। फिलहाल जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीएसपी से टिकट मिला है। हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई लेकिन उनकी सजा बरकरार रहेगी। ऐसे में वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा
जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने दो अप्रैल 2022 को धनंजय और सहयोगी पर आरोप तय किए थे। इसके बाद 130 तारीखों की सुनवाई के बाद पांच मार्च 2023 को धनंजय समेत दो को दोषी पाया गया। इसके बाद छह मार्च 2024 को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।