Banda: तिंदवारी से पूर्व MLA ब्रजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, खान अधिकारी से मारपीट का था मामला

Banda: बांदा में तिंदवारी से 2017 में भाजपा के विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति की एक मामले में जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Newstrack :  Network
Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2022-03-18 04:07 GMT

पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति 

Banda: यूपी के बांदा में तिंदवारी से 2017 में भाजपा के विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति की एक मामले में जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला जिला खनिज अधिकारी के साथ अभद्रता और मारपीट का है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने दी।

अधिवक्ता विजय वहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि उस समय के खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को वर्ष 2018 में 9 अक्टूबर को पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति और उनके गनरो ने अभद्रता करते हुए पीटा था।

उनपर आरोप है कि हर खनन पट्टे से प्रति माह 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पूर्व विधायक पर आरोप है कि खनिज अधिकारी को सर्किट हाउस में बुलाकर पिटाई की थी। इसी मामले में निवर्तमान विधायक बृजेश प्रजापति के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

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