Banda News: छात्रा की खुदकुशी पर मुकदमे के बाद आगे आई अनएडेड स्कूल एसोसिएशन, SP से मिल DGP के निर्देश का दिया हवाला

Banda News: बुंदेलखंड अनऐडेड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके चौधरी ने कहा, उत्तर प्रदेश के DGP ने स्कूलों के खिलाफ FIR से पहले अनिवार्य जांच की नई गाइडलाइन जारी की है।

Report :  Om Tiwari
Update:2024-09-30 20:47 IST

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Banda News: छेड़खानी से आहत छात्रा की खुदकुशी मामले में स्कूल के अध्यापक और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने के बाद बुंदेलखंड अनऐडेड स्कूल एसोसियेशन ने सोमवार को SP से मुलाकात कर DGP के निर्देश के हवाला देते हुए FIR से पहले मामले की विवेचना पर जोर दिया। कहा, विवेचना में दोषी पाए जाने पर ही स्कूल प्रबंधन आदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा से पहले विवेचना से जांचें शिकायत की सच्चाई

बुंदेलखंड अनऐडेड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके चौधरी ने कहा, उत्तर प्रदेश के DGP ने स्कूलों के खिलाफ FIR से पहले अनिवार्य जांच की नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन का उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ बिना उचित कारण मुकदमों से उबारना है। FIR से पहले शिकायत की जांच नोडल अधिकारी से कराना तय हुआ है। जांच में शिकायत सत्य मिलने पर ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। मकसद प्रक्रिया को निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाना है। बांदा के एक स्कूल में हुई घटना को लेकर भी यही प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है।

स्कूलों के गेट पर दो पहिया वाहन खड़ा करने पर रोक को मांगी पुलिस की सहायता

संगठन सचिव मनीष गुप्ता ने कहा, शहर के एक स्कूल में एक छात्रा की आत्महत्या में स्कूल के प्रबंधक और एक टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया, SP अंकुर अग्रवाल ने जांच के बाद ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। SP ने स्कूलों में प्रतिबंध के बावजूद दो पहिया वाहन स्कूल गेट पर खड़े करने में रोक के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। इस दौरान एसोसियेशन सदस्य श्यामजी निगम, विप्रांश यादव, उमा पटेल, सौरभ यादव, आलोक त्रिपाठी, मनु बंसल, पवनेश यादव और प्रवी यादव आदि उपस्थित रहे।

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