Barabanki Crime News: मुख्तार अंसारी को पहचान पाना हुआ मुश्किल, जेल से तस्वीर आई सामने

Barabanki Crime News: माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस केस को लेकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में सोमवार को पेशी हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश ने 19 जुलाई को मुख्तार अंसारी की अगली सुनवाई होनी तय की है।

Report :  Sarfaraz Warsi
Published By :  Satyabha
Update: 2021-07-05 17:58 GMT

बांदा जेल से मुख्तार अंसारी (फोटो न्यूजट्रैक)

Barabanki Crime News: माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस केस को लेकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में सोमवार को पेशी हुई। सीजेएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें मुख्तार को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। ेोन्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश ने 19 जुलाई को मुख्तार अंसारी की अगली सुनवाई होनी तय की है।


मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन के मुताबिक, सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल में टेलीविजन लगवाये जाने की मांग की। जिस पर जेल प्रशासन ने बजट आने के बाद पूरा करने का आस्वासन दिया। मुख्तार के इस मांग को सोमवार को कोर्ट आर्डर सीट में डाल दिया गया है। रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि विवेचना अधिकारी ने आज आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

मुख्तार ने की बैरक में टीवी लगवाने की मांग

बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने अपना पक्ष रखा। वहीं, सीजेएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को टीवी की सुविधा दी जा रही है, लेकिन मेरे बैरक में टीवी नहीं लगवाई गई। इसलिए मुझे भी बैरक में टेलीविजन की सुविधा दी जाए।' मुख्तार ने अपनी मांग दोहराते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि 'अगर आप आदेश कर देंगे, तो मुझे जेल में टीवी की सुविधा मिल जाएगी।' हालांकि इससे पहले भी सुनवाई के दौरान मुख्तार ने अपने बैरक में टीवी लगवाने की मांग की थी।

सुरेन्द्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुख्तार अन्सारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि सोमवार को कोई आदेश नहीं हुआ है, बल्कि मुख्तार अन्सारी की जो पुरानी टीवी लगाने की मांग थी और उसका जो जवाब बांदा जेल प्रशासन ने दिया था कि बजट आने के बाद टीवी की सुविधा दी जाएगी, इसे मुख्य दंडाधिकारी राकेश ने कोर्ट आर्डर सीट में डाल दिया है। उन्होंने आगे बताया कि सुरेन्द्र शर्मा जो इस केस में बाहर चल रहे हैं उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही सबसे पहले गिरफ्तार हुए राजनाथ यादव का 90 दिन का समय पूरा हो चुका था। उन्होंने 167 सब क्लास 2 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। उसके चलते आज विवेचना अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल करने पड़े।

जानिए पूरा मामला

निजी एंबुलेंस प्रयोग के लिए बसपा विधायक मुख्तार अंसारी ने 2013 में अपने साथियों के द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस पंजीकृत कराई थी। पंजाब में प्रयोग के दौरान एंबुलेंस प्रकाश में आई। जिस पर जांच के बाद 2 अप्रैल को कोतवाली नगर में मऊ की एक हास्पिटल संचालिका पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले की जांच के दौरान मुख्तार अंसारी सहित डॉ. शेष नाथ राय, विधायक प्रतिनिधि मो. सैयद मुजाहिद, मो. जाफरी उर्फ शाहिद, राजनाथ यादव, आनंद यादव, एंबुलेंस चालक सलीम, सुरेंद्र शर्मा व अफरोज खान का नाम सामने आया। जिसके बाद इन सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें से मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में कैद है। 

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