मजदूरों पर आई बड़ी खबर: 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई छूट प्रदान की गई

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी के साथ रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, वाराणसी ने ऑनलाइन संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लांच किया गया है।

Update: 2020-05-08 10:21 GMT

लखनऊः प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी के साथ रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, वाराणसी ने ऑनलाइन संवाद स्था:पित किया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लांच किया गया है। इससे उद्यमी को जी0एस0टी0 रिफण्ड सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यूपीएसआईडीसी में उद्योग शुरू करने के लिए निर्धारित एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष तीन माह किये जाने पर विचार किया जायेगा।

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राज्य में नये औद्योगिक निवेश

उन्होंने कहा कि राज्य में नये औद्योगिक निवेश करने एवं पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिवसों अर्थात तीन वर्ष की अवधि हेतु अस्थाई छूट प्रदान की गई है। इस के लिए ‘‘उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020’’ लाया गया है।

महाना ने कहा कि जहां पर 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ उद्योगों को चलाया जा रहा है, वहां सभी को वेतन देना एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जायेगा।

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योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य

उद्यमियों को हाट-स्पाट क्षेत्र में मजदूरों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ उद्यम खोलने की अनुमति प्रदान की गई है और तीन दिन के अन्दर इसका रिवाइवल भी देखने को मिला है।

उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सड़क निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं आदि कार्याे को कराये जाने के निर्देश दिए गए है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 21 सर्विसेज को आॅन-लाइन किया गया है।

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