बहू के कत्ल के आरोप में जेल गए बसपा सांसद नरेंद्र कश्यप को मिली जमानत

Update: 2016-07-13 14:09 GMT

इलाहाबाद/मेरठः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहू को मारने के आरोपी बसपा के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली। सांसद नरेंद्र 7 अप्रैल से डासना जेल गाजियाबाद में बंद हैं। बहू हिमांशी कश्यप को घर में ही मारने के आरोप में सांसद कश्यप के अलावा सास देवेंद्री, पति सागर कश्यप, ननद सरिता कश्यप, देवर सिद्धार्थ कश्यप जेल में बंद हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने सांसद नरेंद्र कश्यप की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। सांसद के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और रियाज अश्कर का कहना था कि बहू को मारा नहीं गया, बल्कि उसने आत्महत्या की थी। कहा गया कि मकान के बाथरूम में मृत शरीर पाया गया। बहस यह भी की गई कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। वकीलों का कहना था कि दहेज में हत्या का केस मनगढ़ंत है।

मालूम हो कि बसपा सांसद की बहू की हत्या कर देने को लेकर थाना कविनगर गाजियाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में सांसद के अलावा उनके घर के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस घटना की धारा 323, 498-ए, 304 बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की। सांसद और उसके परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की के पिता सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं।

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