Bulandshahr: फौजी के परिजनों पर हमला करने के मामले में पिता-पुत्र को सजा

Bulandshahr News: कोर्ट ने रिटायर्ड फौजी के पुत्र को घर में घुसकर पीटने, पुत्रवधु और उसकी मां की हत्या की कोशिश करने पर बाप - बेटे को 3-3 साल के कारावास और 5- 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2024-02-23 11:38 GMT

Bulandshahr News (Pic:Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में स्थित अपर सत्र न्यायालय के न्यायधीश हेमंत कुमार ने रिटायर्ड फौजी के पुत्र को घर में घुसकर पीटने, पुत्रवधु और उसकी मां की हत्या की कोशिश करने पर बाप - बेटे को 3-3 साल के कारावास और 5- 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 15 के एडीजीसी प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि सलेमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमपुर गांव के रिटायर्ड फौजी ने थाना सलेमपुर में रिपार्ट दर्ज कराई थी।

आरोपियों ने जान से मारने की थी कोशिश  

उन्होनें रिपोर्ट में कहा था कि 14 मई 2017 को उसका पुत्र सुमित तोमर और मकान निर्माण के लिए सामान लेकर आ रहा था कि गांव के दबंगों ने रास्ता रोक लिया और अभद्रता कर गाली देने लगे। आरोप था कि योगेंद्र पुत्र पूरन सिंह निवासी मुकीमपुर ने अपने पुत्र हेमेंद्र और गोकुल के साथ हथियारों से लैस होकर घर में घुस गए और उसके पुत्र सुमित तोमर के साथ मारपीट की। साथ ही पुत्रवधु और उसकी मां के साथ अभद्रता कर जान से मारने की कोशिश की थी। मामले को लेकर रिटायर्ड फौजी ने योगेंद्र पुत्र पूरन निवासी मुकीमपुर और उसके 2 पुत्रों के खिलाफ सलेमपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इतने हजार का अर्थदंड

पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायालय न्याय कक्ष संख्या 15 के न्यायधीश हेमंत कुमार ने शुक्रवार को मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद योगेंद्र पुत्र पूरन सिंह और गोकुल उर्फ छोटू पुत्र योगेंद्र निवासी मुकीमपुर सलेमपुर को दोषी करार दे 3 - 3 साल की कैद और ₹5-5 हजार का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की, जबकि हेमेंद्र उर्फ राजा पुत्र योगेंद्र को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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