Bulandshahr News: CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन शुरु

Bulandshahr News: CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया एक मई 2024 से शुरू हो गई है। बताया गया कि बुलंदशहर में अभी तक नागरिकता के लिए कोई आवेदन नहीं हो पाया है।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-05-13 16:08 IST

डाक घर में खुली हेल्प डेस्क। (Pic: Newstrack)

Bulandshahr News: बुलंदशहर जनपद में गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शरणार्थी भारत की नागरिकता लेने के लिए मोबाइल एप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। एक मई से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई है। आवेदन या दस्तावेज से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी के लिए सरकार ने डाकघर में सुविधा काउंटर खोले है जहां आवेदक आवेदन संबंधी जानकारी ले सकते हैं।

डाक घर में खुली हेल्प डेस्क

देश में CAA लागू हो चुका है। गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने के लिए होने वाले आवेदन की प्रक्रिया एक मई 2024 से शुरू हो गई है। बताया गया कि बुलंदशहर में अभी तक नागरिकता के लिए कोई आवेदन नहीं हो पाया है। डाक अधीक्षक टी पी सिंह ने बताया कि CAA के तहत आवेदन संबंधी जानकारी के लिए मुख्य/प्रधान डाक घर में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। हेल्प डेस्क पर कुछ लोग जानकारी हासिल करने जरूर आए लेकिन अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है।

गैर मुस्लिम शरणार्थीयों को मिलेगी नागरिकता

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए आप अपने मोबाइल पर सीएए 2019 एप डाउनलोड कर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे।

जिला स्तरीय समिति करेगी सत्यापन

नागरिकता के आवेदनों की जांच और सत्यापन के लिए चार सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति हर माह पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की जांच और सत्यापन कर गृह मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद ही आवेदकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। जिला स्तरीय समिति में डाक अधीक्षक को अध्यक्ष, तहसीलदार, स्टेशन अधीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी को सदस्य मनोनित किया गया है।

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