Bulandshahr News: ऑपरेशन कनविक्शन जारी.. रेपिस्ट को 10 साल की सजा

Bulandshahr News: बुलंदशहर के डीजीसी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि रामघाट की नाबालिग को अगवा कर रेप करने के दोषी धर्मेन्द्र को पाक्सो 2 कोर्ट ने 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2024-02-26 14:40 GMT

Bulandshahr News (Pic:Social Media) 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन कनविक्शन जारी है। बुलंदशहर की 2 अलग-अलग अदालतों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को सजा मुकर्रर की। बुलंदशहर के डीजीसी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि रामघाट की नाबालिग को अगवा कर रेप करने के दोषी धर्मेन्द्र को पाक्सो 2 कोर्ट ने 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई तो वहीं एडीजे-03 बुलन्दशहर कोर्ट ने मारपीट के दोषी राशिद व सालिम को 4-4 वर्ष का कारावास व 6500-6500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

रेप के दोषी को 10 साल की कैद

पॉक्सो- 2 कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा व महेश राघव ने बताया कि थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर पर वर्ष- 2013 में पीड़िता के पिता ने नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने के आरोप में धर्मेंद्र पुत्र नत्थू निवासी परीहावली थाना रामघाट के विरुद्ध धारा- 363/366/376 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 24 नवबंर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तीव्रता लाई गई। सोमवार को न्यायालय पॉक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र को 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की गई।

मारपीट के दोषी 2 भाईयो को 4 साल की कैद 

एडीजे 3 बुलंदशहर कोर्ट के एडीजीसी प्रवीन कुमार राणा ने बताया कि अगौता थाना क्षेत्र के गांव बागवाला में वर्ष-2020 में अपने गांव निवासी अरशद व उसके परिवारजनों के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 14 मई 2020 को थाना अगौता पर मुअसं- 54/20 धारा- 308,323,504,34 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। 02 अगस्त 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्रप्रेषित किया गया। सोमवार को एडीजे-03, बुलन्दशहर कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर राशिद व सालिम पुत्रगण सलीम निवासीगण ग्राम बागवाला थाना अगौता जनपद बुलंदशहर को 4-4 वर्ष का कारावास व 6500-6500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की गई।

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