Bulandshahr News: भाईयों सहित तीन लोगों को कोर्ट ने सुनायी सजा, लगाया अर्थदंड

Bulandshahr News: मामूली बात को लेकर पड़ोसियों पर फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 ने हेमंत कुमार ने जगत सिंह मोहन सिंह और अजय कुमार को दोषी करार दिया।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-03-28 17:37 IST

बुलंदशहर में तीन लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा (न्यूजट्रैक)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर पड़ोसियों पर फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 ने हेमंत कुमार ने जगत सिंह मोहन सिंह और अजय कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट दोनों आरोपियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 15 के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि गुलावठी के गांव ओलेढा निवासी टीकम सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 13 मई 2015 को उसके चाचा रनवीर सिंह, उदयवीर सिंह पुत्रगण बिहारी सिंह अपने खेत पर सूखी घास को जला रहे थे तभी गांव के पड़ोसी जगत सिंह अपने भाई मोहन सिंह पुत्र करन सिंह व अजय पुत्र सुखबीर निवासी ओलेढ़ा के साथ पहुंचा और खेत की मेड़ पर सूखी घास जलाने को लेकर विवाद करने लगे, आरोपियों ने फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर चोटे पहुंचाई। मामले को लेकर गुलावठी पुलिस आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय को भेजा।

बाद में जगत सिंह और मोहन सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायालय कक्षा 15 के न्यायाधीश हेमंत कुमार ने उक्त मामले में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जगत सिंह व मनमोहन सिंह उर्फ नीरज पुत्रगण करन सिंह, अजय पुत्र सुखबीर निवासी ओलेढ़ा को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और ₹5000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।

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