Bulandshahr News: पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 2.5 साल की सजा, मिली जमानत

Bulandshahr News: बसपा और सपा के विधायक रहे श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को कोविड 19 लोक स्वास्थ्य महामारी अधिनियम का उलंघन करने के मामले में कोर्ट ने 2.5 वर्ष की सजा सुनाई है।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2024-04-10 14:14 GMT

Former MLA Guddu Pandit (Pic:Social Media) 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की अनूपशहर स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने बसपा और सपा के विधायक रहे श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को कोविड 19 लोक स्वास्थ्य महामारी अधिनियम का उलंघन करने के मामले में दो वर्ष पांच माह के कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अगले अदालती आदेश तक वे कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। श्री भगवान शर्मा के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत किए जाने पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

कोविड़ 19 के नियमों का किया था उलंघन  

बुधवार को एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता हितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद के पूर्व बसपा, सपा विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुडडू पंडित द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान बुलंदशहर अपने आवास पर लालच देकर भीड़ को एकत्र करके कोविड़ 19 नियमों का उलंघन किया गया था। इस सन्दर्भ में बुलंदशहर खुर्जा गेट पुलिस चौकी के एसआई राम नरेश द्वारा 11 मई 2020 को उन्हें नोटिस भेजा गया। उस नोटिस का दुरूपयोग करते हुए श्रीभगवान उर्फ गुडडू पंडित ने नोटिस को भी अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करके आमजन को गुमराह किया था, कि वह जनता की सेवा कर रहे है, किंतु पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इस नोटिस को गलत तरीके से इंटरनेट पर प्रसारित किया गया था। कोर्ट में मामले में श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को सजा मुकर्रर की और अपील पर जमानत दे दी।

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