Court News: पिंकी हत्याकांड के 4 दोषियों को उम्र कैद, आरोपियों पर सात-सात हजार की जुर्माना

Bulandshahr News: सएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित किया गया। मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न करायी गई।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-03-16 18:45 IST

 Bulandshahr News (Pic:Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में ADJ -15 हेमंत कुमार ने पिंकी हत्याकांड के चार दोषियों को उम्र कैद और 7-7 हजार रुपए की अर्थ दंड की सजा सुनाई है। एडीजे 15 बुलंदशहर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि 25 दिसंबर 2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर आजाद ने दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा था कि छेड़छाड़ के विरोध को लेकर उसके भाई वसीम से दिलशाद, दानिश पुत्रगण छोटू, जावेद पुत्र हनीफ निवासीगण मौ0 गोरखी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर व गुलफाम पुत्र यामीन निवासीगण मौ0 गोड़ा बछेड़ी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर अपने घर में घुसकर मारपीट की। मां पिंकी उसे बचाने पहुंची तो झुरमुट और लाठी डंडों से पीट-पीटकर मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में मां की मौत हो गई। पुलिस ने उपरोक्त चारों और उपयोग के खिलाफ पिंकी हत्याकांड और वसीम को घायल करने के आरोप में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 984/20 धारा- 452/323/302/34 आईपीसी के तहत दर्ज किया था।

ऑपरेशन कनविक्शन से हुआ मामले का निस्तारण  

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित किया गया। मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 09 गवाह पेश हुए, जिसके परिणामस्वरुप शनिवार को न्यायालय एडीजे-15 द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

विशेष लोक अभियोजक प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया एडीजे 15 हेमंत कुमार ने शनिवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिलशाद, दानिश, जावेद व गुलफाम (उपरोक्त) को पिंकी हत्या काण्ड का दोषी करार दे आजीवन कारावास व 07-07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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