Bulandshahr News: युवती का अपहरण, रेप और हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्रकैद, 67 हजार का जूर्माना
Bulandshahr News: एडीजे/एफटीसी-04 कोर्ट के एडीजीसी वीरपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की एडीजे/एफटीसी-04 कोर्ट के न्यायधीश ने वर्ष 2013 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम को आजीवन कारावास व 67-67 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
युवती के साथ पहले की थी दरिंदगी,फिर हत्या
एडीजे/एफटीसी-04 कोर्ट के एडीजीसी वीरपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 06 फरवरी 2013 को थाना डिबाई पर मुअसं- 114/13 धारा 363/366/376/302/201 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। बताया कि मामले अभियुक्त ताज मौहम्मद उर्फ ताज पुत्र नवाब निवासी ग्राम ईसनपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर, कृष्णा पुत्र देवेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र पुत्र बलवीर सिंह निवासीगण ग्राम बनवारीपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर, सद्दाम पुत्र जमील निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध 02 जून 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
अपहरण और हत्या के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित कर धीमी प्रक्रिया को गति प्रदान की गई। जिसके बाद बुधवार को दोषियों को सजा मुकर्रम हो सकी। एडीजीसी वीरपाल सिंह ने बताया कि प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए, एडीजे/एफटीसी-04 कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यो, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को अभियुक्त ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम(उपरोक्त) को आजीवन कारावास व 67-67 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।