Bulandshahr: BJP विधायक की बढ़ी मुश्किलें, MP-MLA कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Bulandshahr: भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक प्रदीप चौधरी को कोविड प्रोटोकॉल तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में MP-MLA की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 29 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-03-21 11:22 IST

भाजपा विधायक को बुलंदशहर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू (न्यूजट्रैक)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर के भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक प्रदीप चौधरी को कोविड प्रोटोकॉल तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 29 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मामले में कोर्ट में तारीखों पर बार बार गैर हाजिर रहने के कारण अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।

वादी अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि 8 फरवरी 2022 को भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने बिना पूर्व अनुमति के जनसभा कर आदर्श आचार संहिता और उस समय लागू धारा 144 का उलंघन किया था, मामले को लेकर पुलिस ने नगर कोतवाली में धारा 144 के उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं ने मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसके बाद मामला अनूपशहर स्थित बुलंदशहर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में विचाराधीन है।

वादी की अधिवक्ता में बताया कि पूर्व में पुलिस ने लीपा पोती करते हुए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। जिसके बाद एसआई की विरोध याचिका फुटेज सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब कर सरकार बनाम प्रदीप चौधरी के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी। चार-चार जमानती वारंट जारी के बाद भी विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट में उपस्थित नही हुए।

एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने न्यायालय में हाजिर न होने पर विधायक प्रदीप चौधरी के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 29 मार्च को न्यायालय में हाजिर होने की आदेश दिए। आपत्तिकर्ता ने सदर विधायक पर आगामी लोक सभा चुनाव को लेकर विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग भी की है, जिस पर न्यायालय ने आगामी तारीख तक याचिका का निवेदन सुरक्षित रखा है।

Tags:    

Similar News