Bulandshahr News: रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, किशोरी से किया दुष्कर्म
Bulandshahr News: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो-02 के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार राघव ने बताया कि 4 मार्च 2014 को जनपद बुलंदशहर के एक गांव निवासी युवक रिश्तेदारी में इगलास गया था, उसकी 16 साल को बेटी घर पर अकेली थी।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो-02 के न्यायधीश ने वर्ष 2013 में किशोरी को घर में खींचकर रेप करने के दोषी अजय को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। बुलंदशहर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो-02 के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार राघव ने बताया कि 4 मार्च 2014 को जनपद बुलंदशहर के एक गांव निवासी युवक रिश्तेदारी में इगलास गया था, उसकी 16 साल को बेटी घर पर अकेली थी।
किशोरी को बनाया था हवस का शिकार
किशोरी को आरोपी ने अपने घर में खींच लिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी अजय से 15 साल छोटी है। मामले की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने सिकंदराबाद कोतवाली में अजय कुमार पुत्र नंद किशोर निवासी ग्राम पिलखनवाली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा- 376 आईपीसी व 4 पॉस्को एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने 15 दिन में भेजी थी चार्ज शीट: एसएसपी
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि नाबालिग से रेप के मामले में जांच अधिकारी द्वारा महज 15 दिन में चार्ज शीट तैयार कर प्रेषित कर दी थी 2014 से वाद कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस जघन्य अपराध को "ऑपरेशन कन्विक्शन" में चिन्हित किया गया और वाद प्रक्रिया को तीव्रता से संपन्न कराया गया।
पॉक्सो 2 कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई ये सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार राघव ने बताया कि शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-02 के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की जिरह सुनने के बाद अभियुक्त अजय कुमार पुत्र नंद किशोर निवासी ग्राम पिलखनवाली थाना सिकन्द्राबाद को दोषी करार दे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।