UP: अनीस से आकाश बन शशि को बनाया आयशा, आरोपी को उम्र कैद, 4.56 लाख जुर्माना
Bulandshahr News: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एससी- एसटी कोर्ट के न्यायाधीश विजय पाल ने दिल्ली की हिन्दू युवती का धर्म परिवर्तन करा विवाह करने के दोषी अनीस अहमद को उम्र कैद और 4.56 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलन्दशहर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एससी- एसटी कोर्ट के न्यायाधीश विजय पाल ने दिल्ली की हिन्दू युवती का धर्म परिवर्तन करा विवाह करने के दोषी अनीस अहमद को उम्र कैद और 4.56 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है।
अनीस से आकाश बन शशि को प्रेम जाल में फसाया
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एससी- एसटी कोर्ट (SC-ST Court) के विशेष लोक अभियोजक विपुल सिंह राघव ने बताया 15 मार्च 2022 को गुलावठी कोतवाली में धर्म परिवर्तन की शिकार हुई पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अनीस अहमद पुत्र पप्पू निवासी विकास कॉलोनी हापुड ने आकाश बनकर उसे प्रेम जाल में फसाया और फिर प्रेम विवाह किया और शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब उसे पता चला कि अनीस ने आकाश बनाकर उसके साथ धोखा किया है तो अनीस ने जबरन शशि का धर्म परिवर्तन कराकर युवती को आयशा बना दिया और दिल्ली से बुलंदशहर जनपद के कस्बा गुलावठी में एक किराए के मकान में रख शोषण करने लगा। गुलावठी पुलिस (Gulaothi Police) ने पीड़िता की तहरीर पर अनीस अहमद के खिलाफ धारा 376, 420, 406 धर्म परिवर्तन की धारा 3/5 और एससी/ एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 2 साल में हुई सजा: एसएसपी
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) के मामले को जघन्य अपराध मानते हुए ऑपरेशन कनविक्शन (Operation Conviction) के तहत चिन्हित किया गया। गुलावठी थाना पुलिस (Gulaothi Police Station) ने अनीस के खिलाफ 27 अप्रैल 2022 को न्यायालय को आरोप प्रेषित किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित होने के बाद वाद प्रक्रिया में तीव्रता लाई गई, जिसके परिणाम स्वरुप बुधवार को कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दे सजा सुनाई।
कोर्ट ने सुनाई सजा
विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश विजय पाल ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानो और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अनीस अहमद पुत्र पप्पू निवासी विकास कॉलोनी हापुड को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 4 लाख 56 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को अंतिम सास तक जेल में रखा जाए हालांकि जुर्माने की रकम में से 3.50 लाख रुपए प्रतिकार के रूप में पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।