Bulandshahr News: डकैती और हत्याकांड के सात दोषियों को उम्र कैद

Bulandshahr News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या और लूट के आरोपियों को सजा दिलाई गई।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-04-08 21:32 IST

Bulandshahr News (Pic: Social Media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 3 के न्यायधीश अशोक कुमार सिंह ने वर्ष 2011 में NH 91 पर राजेश मसालों से भरा ट्रक लूटकर चालक परिचालक की हत्या करने के दोषी 7 डकैतों को उम्र कैद और 11-11 हजार रुपए जबकि 3 को 7-7 साल की सश्रम सजा और 7-7 हजार रुपए जुर्माने की सजा मुकर्रर की है।

हाईवे पर डकैती के बाद की थी चालक परिचालक की हत्या

अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 3 के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि 25 नवंबर 2011 को संजीव कुमार सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी गाजियाबाद ने कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 23.11.2011 को उसके ट्रक चालक पिता अरविंद सिन्हा और परिचालक नवीन पुत्र शंकर निवासी गाजियाबाद लाखों रुपए के राजेश मसाले से भरा ट्रक लेकर कानपुर बिहार रोडवेज साहिबाबाद गाजियाबाद से पटना के लिए चले थे, मगर गंतव्य तक नहीं पहुंचे। 25 नवंबर 2011 को पता चला कि ट्रक चालक पिता अरविंद सिन्हा और परिचालक नवीन की हत्या कर दी गई है और माल सहित ट्रक लूट लिया गया है। शव कोतवाली नगर क्षेत्र से बरामद हुए थे। बताया गया कि कुछ डकैत गाजियाबाद के लाल कुएं से यात्री बनकर ट्रक में सवार हुए थे और फिर वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने किया था ब्लाइंड केस का खुलासा

बुलंदशहर पुलिस ने मामले की जांच कर वारदात का खुलासा किया था, पुलिस जांच में गुड्डु पुत्र आशिक अली, यामीन पुत्र मौ0 अहसान , जमील पुत्र मौ0 मन्जूर निवासीगण मौड़ी अब्दुल्लापुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़, अफसर उर्फ राजू पुत्र हाकिम अली,जाबिर पुत्र आशिक अली, रहीश पुत्र छोटे निवासीगण मौ0 पाठक कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, इसराईल पुत्र यामीन निवासी ग्राम औरंगाबाद रसूलपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ, संजय चौधरी पुत्र श्यौराज सिंह निवासी ग्राम डरौरा थाना अनूपशहर, सचिन पुत्र गिरीशचन्द्र निवासी पुख्ता बाजार थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, श्रीपाल पुत्र श्यामलाल निवासी मौ0 जटियान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2011 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अरविन्द सिंह जोकि राजेश मसाले के ट्रक के ड्राइवर थे तथा हैल्पर नवीन की हत्या कर शव को सड़क के किनारे गड्डे में छिपाकर ट्रक को लूट कर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित करने की बात प्रकाश में आई थी। पुलिस ने शवों को भी बरामद किया। लूटा गया ट्रक, अवैध असहले भी बरामद किए थे।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" में चिन्हित हुआ तो वाद प्रक्रिया शीघ्रता से हुई संपन्न:SSP

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि डकैती और डबल मर्डर केस में पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

कोर्ट ने इन दोषियों को सुनाई ये सजा

एडीजे कक्ष स.3 बुलंदशहर के एडीजीसी प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि उक्त डकैती और डबल मर्डर केस में सोमवार को अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 3 के न्यायधीश अशोक कुमार सिंह ने अभियुक्त गुड्ड , यामीन ,जमील, अफसर उर्फ राजू , जाबिर, रहीश, इसराईल(उपरोक्तों) को आजीवन सश्रम कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाए जब कि संजय चौधरी , सचिन , श्रीपाल (उपरोक्त) को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

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