UP Election 2022: निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का प्रिंटिंग प्रेस द्वारा किया जाए कड़ाई से अनुपालन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

UP Election 2022: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की (UP Election 2022 ) आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है। दिए गए निर्दोषों के उल्लंघन पर प्रिंटिंग प्रेस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

Report :  B.K Kushwaha
Published By :  Shashi kant gautam
Update:2022-01-10 18:53 IST

Jhansi News: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की (UP Election 2022 ) आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है। जिसके अनुपालन में जनपद के सभी मुद्रणालयों (प्रिन्टिंग प्रेस) को आयोग की गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार (DM Ravindra Kumar) ने बताया है कि धारा-127 (क) में निहित प्राविधानो के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेसों द्वारा धारा 127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय, झाँसी को भेजनी होंगी तथा इस सम्बन्ध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो, और यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। इस भाग के प्रयोजनार्थ हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा।

समस्त विभागाध्यक्ष अपने सरकारी वाहन तत्काल उपलब्ध करायें : नगर मजिस्ट्रेट

नगर मजिस्ट्रेट/ सहायक नोडल अधिकारी (परिवहन) ने अवगत कराया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सुचारू एवं निर्विध्न रुप से संपन्न कराए जाने हेतु कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं अनुबंधित हल्के वाहनों को नगर मजिस्ट्रेट/सहायक नोडल अधिकारी परिवहन कार्यालय में अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक दशा में अपने विभाग के सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं अनुबंधित हल्के वाहन नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में 12 जनवरी 2022 की पूर्वाहन 11 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार से अनुमोदन प्राप्त कर विभागाध्यक्षों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जनपद में 22 मार्च 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी: जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने सूचित किया है कि विधान सभा समान्य निर्वाचन-2022 निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो गयी है तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नामांकन, मतदान तथा मतगणना एवं सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होना है इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं कोविड वैक्सीनेशन/टीकाकरण एवं कोविड टेस्टिंग का कार्यो के दौरान कतिपय असमाजिक, स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उददेय से ऐसी गतिविधियों की जा रही है, जिससे साम्प्रदायिक एवं शान्ति व कानून व्यवस्था की स्थिति विषम उत्पन्न हो जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा चुनाव प्रक्रिया एवं कोविड के संक्रमण से बचाव एवं वैक्सीनेशन के कार्य को शान्तिपूर्ण सम्पादित कराने में विध्न डालने की चेष्टा कर सकते है। उक्त के दृष्टिगत निर्वाचन से सम्बन्धित नामांकन, मतदान तथा मतगणना एवं सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक, सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने, कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित करने का पर्याप्त आधार है।

जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद झाँसी हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जनपद झॉंसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा तेजधार वाले हथियार तथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल, फरसा, बल्लम, तलवार, चाकू आदि लेकर नही चलेगा, न ही लाठी-डण्डा धारण करेगा।

सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय पर हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति साईवर कैफे या इस प्राकर की कोई भी प्रतिष्ठान या स्थान कोई भी व्यक्ति को अपने यहां से ई-मेल या इन्टरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना नही भेजने देगा, जब तक उसकी सत्यनिष्ठा या आईडैन्टिटी का सत्यापन न कर लिया जाये। उन्होने बताया कि यह निषेधाज्ञा शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों, शव यात्राओं परम्परागत धार्मिक आयोजनों व मेलों पर लागू नही होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा और न करायेगा और न ही नकल कराने के अनुचित साधनों का प्रयोग कराने अथव कक्ष निरीक्षक को धमकी देने तथा परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न कराने का प्रयास नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हल्के वाहनों में काले शीशे, हूटर, सायरन, लाल-नीली बत्ती लगाकर नही चलेगा। दिनांक 15 जनवरी 2022 तक किसी भी रोड़ शो, पदयात्रा, साइकिल, बाईक, वाहन यात्रा एवं जुलूस निकालने की अनुमति नही होगी।

कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव में रात्रिकालीन करोना कर्फ्यू लागू रहेगा

कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन करोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों/गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत 22 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। यह आदेश झाँसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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