पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति प्रक्रिया को चुनौती, जवाब तलब

कोर्ट ने कहा है कि प्रोन्नति परिणाम याचिका की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राजेश कुमार निगम की याचिका पर दिया है।

Update: 2019-05-21 14:30 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तृतीय श्रेणी पर प्रोन्नति में विज्ञापन शर्ताें के विपरीत प्रक्रिया अपनाने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिका को 8 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने कहा है कि प्रोन्नति परिणाम याचिका की विषयवस्तु होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राजेश कुमार निगम की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता राम सागर यादव का कहना है कि 2016 की नियमावली में तृतीय श्रेणी में प्रोेन्नति की योग्यता चतुर्थ श्रेणी की सात वर्ष की सेवा व 50 वर्ष आयु स्नातक व ओ लेबल सर्टिफिकेट निर्धारित है किन्तु ओ लेबल की कट आफ डेट तय नहीं है। इसलिए 2015 का कट आफ तय करना गलत है।

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