Chandauli News: चंदौली एससी/एसटी मामले में न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा, जानिए कब से था मामला लंबित
Chandauli News: न्यायालय पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Chandauli News: चंदौली के एस सी/एसटी न्यायालय द्वारा बलुआ थाने में 2007 में दर्ज मुकदमे के मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास और 10000 रुपए के अर्थदन से दंडित किया है।इस कार्यवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा। मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जनपद के बलुआ थाना में दिनांक 15.01.2007 को धारा 323,325,504,427,147 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.उमेश उर्फ गुड्डू पाठक पुत्र स्व0 कमलाकर पाठक 2.अरविन्द पाठक पुत्र स्व0 कमलाकर पाठक 3.नखड़ू पाठक पुत्र भोला पाठक निवासीगण रामगढ़ थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 03/2007 के तहत विभिन्न धाराओं में बलुआ थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल जय प्रताप सिंह (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप बुधवार को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा 1.उमेश उर्फ गुड्डू पाठक पुत्र स्व0 कमलाकर पाठक को 03 वर्ष का कारावास व 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एसी/एसटी के मामले में 3 वर्ष का कारावास होने के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है।