Chandauli News: गैंगस्टर के आरोपी को हुई 3 साल की सजा, देना पड़ेगा अर्थ दंड

Chandauli News: आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पैरोकार व थाने की प्रभावी पक्ष रखने के कारण न्यायालय द्वारा लगातार दोषियों को नियमानुसार सजा व अर्थ दंड लगाने का कार्य किया जा रहा है।

Report :  Ashvini Mishra
Update:2024-09-27 17:56 IST

Chandauli News

Chandauli News: चंदौली जनपद के अली नगर थाना के यूपी गैंगस्टर के आरोपी आबिद सिद्दीकी उर्फ प्रिन्स के ऊपर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा चंदौली द्वारा आरोपी को 3 साल की सजा के साथ 5000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है, अर्थ दंड नहीं अदा करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

आपको बता दे की चंदौली जनपद के अली नगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के निवासी आदिवासी सिद्दीकी के ऊपर 2004 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी जिसमें अभियोग में मानिटरिंग सेल व अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार आरक्षी संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप शुक्रवार को पीठासीन श्यामबाबू (अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त आबिद सिद्दीकी उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शख निवासी रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 03 वर्ष कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अलीनगर थाने के आरोपी रेवसा गांव के निवासी आदिब सिद्दी के खिलाफ 12/10/2004 में थाने में 145/ 2004 3(1) यू पी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही के तहत आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाने का कार्य किया है। आरोपियों के खिलाफ लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पैरोकार व थाने की प्रभावी पक्ष रखने के कारण न्यायालय द्वारा लगातार दोषियों को नियमानुसार सजा व अर्थ दंड लगाने का कार्य किया जा रहा है।

Tags:    

Similar News