UP Tractor Trolley Accident: लगातार ट्रैक्टर ट्राली हादसों पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, प्रभावी रोकथाम के निर्देश
UP Tractor Trolley Accident: जनपदों में माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि को सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
UP Tractor Trolley Accident: प्रदेश में हो रहे लगातार ट्रैक्टर एक्सीडेंट पर गहरी चिंता व्यक्त व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में 10 दिन का सघन अभियान चलाए जाने का आदेश दिया है। एडीजी यातायात व सड़क सुरक्षा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश के अनुसार जनपदों में (विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में) माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि को सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने जनपद में समन्वय बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है। ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोसाहित किया जाय एवं यह सुनिस्चित किया जाए कि माल वाहन गाड़ियों पर व्यक्तियों का आवागमन न होने पाये। किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर पर आवागमन न किया जाये।
इस सम्बन्ध में मोटरयान 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192 (क) जिसमें उल्लिखित है, "जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बन्धित, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बन्धित जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उलंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है" के अन्तर्गत प्रथम अपराध पर 10 हजार रू0 का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10 हजार रू0 का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अपने कमिश्नरेट/जनपद में आगामी 10 दिवस का जागरूकता व प्रवर्तन सम्बन्धी सघन अभियान चलाएं और कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराएं।