Chitrakoot News: घर में घुसकर युवती से दुराचार करने वाले दबंग को 10 साल की कैद, लगा जुर्माना
Chitrakoot News: पिता को रास्ते में रोककर पीटने के बाद घर में घुसकर बेटी से बलात्कर करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
Chitrakoot News: पिता को रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटने के बाद उसके घर में घुसकर बेटी से बलात्कर करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
यह था पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया एक व्यक्ति ने बीती 26 सितम्बर 2019 को मारकुंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह मारकुंडी बाजार से घर लौट रहा था। इस दौरान शाम 6ः30 बजे रास्ते में किहुनिया गांव के महुलिया पुरवा का निवासी संदीप चौधरी ने अपने पिता और भाइयों के साथ उस पर हमला कर दिया। हमलावरों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। जिसके बाद उसने मोहल्ले के अन्य लोगों के घर में घुस कर अपनी जान बचाई।
इस बीच हमलावर संदीप चौधरी उसके घर पंहुचा और जबरन दरवाजा खुलवा कर अंदर जाने के बाद उसकी बेटी के साथ दुराचार किया। इस दौरान लड़की द्वारा शोरगुल किए जाने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया। जिसके बाद मौके पर पंहुची पुलिस ने आरोपी को घर से ही गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और बयान दर्ज कराने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी संदीप चौधरी गिरफ्तारी के बाद से अब तक जेल में बंद है।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मुख्य आरोपी संदीप चौधरी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही संदीप के पिता संतोष को छह माह कारावास के साथ एक हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।