Chitrakoot: मासूम से दरिंदगी मामले में दोषी को 20 साल की कैद, घटना के 56 दिन के भीतर आरोपी को मिली सजा

Chitrakoot Crime News: खून से लथपथ हालत में लड़की रोते हुए घर पहुंची। पीड़िता ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

Update: 2024-01-29 14:41 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Chitrakoot News: त्वरित एवं प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश ने मासूम बालिका से दुराचार की घटना के 56 दिन के अंदर फैसला सुनाया। आरोप पत्र दाखिल होने के 27 दिन बाद ही दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह (Special Public Prosecutor Tej Pratap Singh) ने इस मामले में बताया कि, बीते साल 4 दिसंबर को राजापुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, रात 9 बजकर 30 मिनट के आसपास खटवारा गांव के आजाद पुरवा निवासी सोनू रैदास उसकी 7 वर्षीय बेटी को घर के सामने से उठा ले गया। अरहर के खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया।

खून से लथपथ हालत में लड़की पहुंची थी घर

खून से लथपथ हालत में लड़की रोते हुए घर पहुंची। पीड़िता ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से आरोपी अब तक जेल में बंद है।

20 साल कठोर कारावास

पुलिस ने इस मामले में 27 दिन पूर्व न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। राजापुर क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस ने समय से गवाहों को पेश करते हुए प्रभावी पैरवी की थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी सोनू रैदास को 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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