Chitrakoot News: भतीजी के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी ताऊ को चार साल की कैद

Chitrakoot News: बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने इस मामले में निर्णय सुनाया।

Update: 2023-09-19 14:27 GMT

भतीजी के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी ताऊ को चार साल की कैद: Photo- Social Media

Chitrakoot News: नाबालिक भतीजी के साथ छेड़खानी करने के आरोपी ताऊ को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6000 रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रूकमा बुजुर्ग गांव के नया पुरवा की निवासी एक महिला ने बहिलपुरवा थाने में अपने जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस को दी गयी तहरीर में वादिनी ने कहा था कि उसका जेठ घर के सामने रहता है और आए दिन उसकी तेरह वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी करता है। जब उसकी बेटी भाई बहनों के साथ सोने जाती है तो वह छुप कर देखता है। जिससे बेटी सो भी नहीं पाती है। इसकी शिकायत करने पर आरोपी गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देता है।

गलत काम करने के लिए पैसे का लालच

वादिनी के अनुसार उसकी बेटी 16 नवम्बर 2018 को दोपहर 12 बजे शौच के लिए घर से कुछ दूरी पर गई थी। वहां अचानक आरोपी पहुंच गया और बेटी को जबरन पकड़ने लगा। गलत काम करने के लिए पैसे का लालच भी दिया, किन्तु बेटी वहां से भाग आई। घर में आकर जानकारी देने पर उसने इस बारे में पूछताछ की जिस पर आरोपी जेठ ने गाली गलौच करते हुए उसे जूते से मारा। जिसके बाद उसने 100 नम्बर डायल कर पुलिस को बुला लिया, किन्तु पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से चला गया। जिसके बाद उसने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास के साथ 6000 रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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