Chitrakoot News: दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को 20 साल की कैद

Chitrakoot News: साथ ही मृतका के सास-ससुर को भी 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2024-08-03 13:17 GMT

Chitrakoot News: Photo- Social Media

Chitrakoot News: दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका के सास-ससुर को भी 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाने के बरोली गांव के निवासी गुलाब पुत्र पियारे ने पहाडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में वादी ने बताया था कि उसने अपनी पौत्री पूनम पुत्री रामू की शादी बीती 30 जनवरी 2019 को पहाड़ी थाने के रमयापुर गांव के निवासी अजय कनौजिया के साथ हिन्दू रीति रिवाज से अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर की थी।

शादी के बाद से ही पूनम के ससुरालीजन चार पहिया गाड़ी की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। इस दौरान पूनम को एक बच्चा भी हुआ। इसके बाद भी दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पूनम को बीती 20-21 अक्टूबर 2021 को रमयापुर में पूनम को फांसी का फंदा लगाकर मार दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मायके से सभी लोग रमयापुर पहुंचे। जहां पूनम का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके गले में रस्सी का निशान बना था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर मृतका पूनम के पति अजय कनौजिया को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार मृतका के ससुर नन्हा व सास रनुईया को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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