ईसाइयों को त्यौहार मनाने का अधिकार, अनुमति न देना गलत-हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को शान्तिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने का अधिकार है। अधिकारी त्यौहार मनाने की अनुमति देने में हीलाहवा

Update: 2017-12-22 14:24 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को शान्तिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने का अधिकार है। अधिकारी त्यौहार मनाने की अनुमति देने में हीलाहवाली नहीं करेंगे। यह आदेश मुख्य जस्टिस डी.बी.भोसले वजस्टिस एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने कौशाम्बी के ईसाई समुदाय की याचिका पर दिया है।

कौशाम्बी के वीरनेर गांव निवासी लगभग तीन दर्जन ईसाई समुदाय के लोगों ने याचिका दाखिल कर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस का त्यौहार मनाने की कोर्ट से मांग की थी। उनका कहना था कि स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान धारा 144 लगे होने के कारण एक स्थान पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगी हैै। इस नाते स्थानीय प्रशासन उनके त्यौहार मनाने की अर्जी पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। कहा गया था कि 24 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक त्यौहार मनाया जाता है। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर डीएम कौशाम्बी को ईसाईयों की अर्जी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को त्यौहार मनाने की अनुमति देने से इंकार नहीं किया जा सकता।

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