UP Nikay Chunav: CM योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा आरक्षण के बाद ही होंगे चुनाव
UP Nikay Chunav: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगा दी है जिसमे बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने की बात कही गई थी।
UP Nikay Chunav: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगा दी है जिसमे बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने की बात कही गई थी। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी खुश नजर आ रहे हैं।
सीएम योगी बोले ओबीसी आरक्षण लागू होने के होगा चुनाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होने ट्वीटर पर लिखा कि "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।"
संविधान ने आऱक्षण दिया है तो मिलेगा- उप मुख्यमंत्री
इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी खुश दिखे। सीएम के ट्ववीट के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि संविधान ने आरक्षण दिया है, तो मिलेगा ही। डबल इंजन सरकार का यह संकल्प है। इसको कोई छीन नहीं सकता। पिछड़ों, दलितो के आरक्षण का मुद्दा विहीन विपक्ष सरकार के खिलाफ आरक्षण मामले में फ़र्ज़ी मुद्दा बनाने की साज़िश किया जो सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हो गया।