Gorakhpur Riots: हेट स्पीच मामले में सीएम योगी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Gorakhpur Riots: सीएम योगी के हेट स्पीच का मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update: 2022-08-26 06:29 GMT

सीएम योगी : Photo- Social Media

Gorakhpur Riots: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2007 की गोरखपुर हिंसा मामले में सीएम योगी पर मुकदमे की इजाजत इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस मामले में पिछले साल राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साक्ष्य न होने की बात कहकर उन्हें अभियुक्त बनाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील

यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, इस मामले में कुछ बचा नहीं है। सीएफएसएल के पास सीडी भेजी गई थी, जांच में पता चला कि उसमें छेड़छाड़ हुई थी। 2008 में एक टूटी हुई कॉम्पैक्ट डिस्क दी थी और फिर पांच साल बाद उन्होंने कथित तौर पर अभद्र भाषा की एक और सीडी दे दी थी। अदालत को जुर्माना लगातार मामले को खारिज कर देना चाहिए।

दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ ने साल 2007 में गोरखपुर में हुई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भड़काऊ बयान दिए थे। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी पेश हुए।

क्या है पूरा मामला

11 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई घायल हुए थे। गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को को शांति भंग करने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल और तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। 

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