Unlock In UP: शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया, हफ्ते में इस नियम से खुलेंगी दुकानें

उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Reporter :  Shreedhar Agnihotri
Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2021-05-30 12:03 GMT

यूपी में अनलॉक प्रक्रिया शुरू(फोटो-सोशल मीडिया)

Unlock In UP: कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब प्रदेश में अब धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ अब 5 दिन दुकानें खुलेगी, जबकि नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा।

इसके अलावा 600 से ज्यादा एक्टिव वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गयी है। अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइड लाइन के साथ खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू की अवधि सोमवार से खत्म हो रही है।

यहां मिली ये छूट

राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश में दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति दे दी गयी है। यह छूट सप्ताह में 5 दिन के लिए होगी, जबकि शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

इसके अलावा जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी।

सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे।

इसके अलावा निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। यह भी कहा गया है कि औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। जबकि सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी तथा प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

राज्य सरकार ने अभी छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने पर पाबन्दी लगा रखी है। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए अभी बंद रहेंगे। जबकि रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अलावा सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के होने पर पाबन्दी रहेगी।

इसी तरह अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी।  अनलाक प्रक्रिया के तहत प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गयी है।

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