Up Nikay Chunav 2023: सभासद प्रत्याशी ने दूसरे का नामांकन रद कराने के लिए लगाया ऐसा तिकड़म, लोग रह गए हैरान, मुकदमा दर्ज

Up Nikay Chunav 2023: रसड़ा नगर पालिका परिषद में सभासद पद के उम्मीदवार अविनाश जायसवाल ने अपने विरोधी को मैदान से हटाने के लिए निर्वाचक नामावली में संशोधन करा डाला। आरोप है कि उसने निर्वाचक नामावली छापने वाली प्रिंटिग प्रेस से मिलीभगत कर संशोधित निर्वाचक नामावली में फ्रॉड कर अपने विरोधी के पिता का नाम बदल दिया।

Update:2023-04-28 02:52 IST
बलिया में नामांकन रद्द करने का मामला: Photo- Newstrack

Ballia News: जनपद की रसड़ा कोतवाली में सभासद पद के एक उम्मीदवार का नामांकन खारिज कराने के लिए निर्वाचक नामावली में जालसाजी कराने का आरोप सभासद पद के एक अन्य प्रत्याशी पर लगा है। इस मामले में उसके व दो अन्य के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विरोधी को चुनावी मैदान से हटाने के लिए एक प्रत्याशी ने निर्वाचन नामावली में ही संशोधन करा डाला। कहा जा रहा है कि उसने ऐसा निर्वाचन नामावली छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस की मदद से किया।

अनोखे हथकंडे की हर जगह चर्चा

अक्सर चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर हथकंडा आजमाते हैं। चाहे किसी का पैर छूना हो या किसी तरह की नौटंकी करना। यह दृश्य हमेशा दिखाई देता है। लेकिन बलिया जिले के रसड़ा में नगर निकाय चुनाव में सभासद पद के प्रत्याशी पर ऐसा कारनामा करने का आरोप लगा है, जिसकी पूरे जनपद में चर्चा है। रसड़ा नगर पालिका परिषद में सभासद पद के उम्मीदवार अविनाश जायसवाल ने अपने विरोधी को मैदान से हटाने के लिए निर्वाचक नामावली में संशोधन करा डाला। आरोप है कि उसने निर्वाचक नामावली छापने वाली प्रिंटिग प्रेस से मिलीभगत कर संशोधित निर्वाचक नामावली में फ्रॉड कर अपने विरोधी के पिता का नाम बदल दिया।

सारी तिकड़म हो गई फेल

आरोपी प्रत्याशी ने संशोधित निर्वाचक नामावली की लिस्ट निर्वाचन अधिकारी को देकर सभासद पद के प्रत्याशी राजेश का नामांकन खारिज करने की शिकायत कर डाली। यह सारा तिकड़म इसलिए किया गया ताकि उसके विरोधी का नामांकन खारिज हो जाए। वह स्वयं निर्विरोध चुनाव जीत जाए। हालांकि वह ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाया तथा अब वह कानूनी शिकंजे में फंस गया है। पुलिस ने रसड़ा कोतवाली में सभासद पद के उम्मीदवार अविनाश जायसवाल और निर्वाचक नामावली प्रिंटिंग करने वाले भारद्वाज स्टेशनर्स के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 व 420 के तहत बुधवार की शाम रसड़ा के उप जिलाधिकारी की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी ने अपने तहरीर में उल्लेख किया है कि रसड़ा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 24 के सभासद प्रत्याशी अविनाश जायसवाल ने भारद्वाज स्टेशनर्स से मिलीभगत कर सभासद प्रत्याशी राजेश का नामांकन खारिज कराने के लिए निर्वाचक नामावली में जालसाजी का सहारा लेकर राजेश के पिता का गलत नाम अंकित करा दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

ये कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी का

इस पूरे मामले में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने गुरूवार को बताया कि जिस प्रिंटिग प्रेस के जिस व्यक्ति ने इस तरह की जालसाजी की है, उनके और प्रत्याशी के खिलफ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावली में संशोधन करने के लिए छह लोगों के नामों की लिस्ट निर्वाचन कार्यालय से प्रिंटिंग प्रेस भेजी गई थी। उसी लिस्ट में अभियुक्त ने एक और नाम बढ़ा दिया। सभासद पद के दूसरे प्रत्याशी राजेश गुप्ता के पिता के नाम में संशोधन करा दिया।

जिसके बाद उसके पिता का नाम छेदी लाल की जगह हरिशंकर हो गया। देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को निर्वाचक नामावली के प्रकाशन का जिम्मा सौंपा गया था। वह प्रिंटिग प्रेस ही नामावली में टेम्परिंग कराने के कार्य में सहायक बन गया। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि एक उम्मीदवार ने फ्रॉड रचकर अपनी जीत के लिए सारी कवायद कर डाली।

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