कोर्ट ने लैकफेड घोटाले के आरोपी सुशील कटियार की संपत्ति रिलीज करने पर लगाई सशर्त रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लैकफेड घोटाले के आरोपी रहे सुशील कुमार कटियार की सम्पत्ति रिलीज करने पर सशर्त रोक लगा दी है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लैकफेड घोटाले के आरोपी रहे सुशील कुमार कटियार की सम्पत्ति रिलीज करने पर सशर्त रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सुशील कुमार कटियार की सम्पत्ति अब तक न रिलीज की गई हो तो कोर्ट के अग्रिम आदेश तक इसे न रिलीज किया जाए।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 1 मई 2017 को दिए रिलीज आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक की याचिका पर दिया।
यह भी पढ़ें ... लैकफेड घोटाला: सरकार की अपील के बाद BSP के 4 पूर्व मंत्रियों को नोटिस
लैकफेड घोटाला मामले में ईडी ने सुशील कुमार कटियार की सम्पत्ति जब्त कर ली थी, लेकिन बाद में विशेष अदालत, लखनऊ के उक्त मामले के संबंध में आए एक निर्णय के आधार पर कटियार ने अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की शरण ली।
जहां से 1 मई 2017 को उसकी सम्पत्ति रिलीज करने का आदेश पारित हुआ। इस पर ईडी ने वर्तमान याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए, दलील दी कि न्यायाधिकरण ने बिना ईडी की संतुष्टि दर्ज किए उक्त आदेश पारित किया है।
यह भी पढ़ें ... कोर्ट का लैकफेड घोटाले से बरी अभियुक्त सुशील कटियार की सीज प्रापर्टी को रिलीज करने का आदेश
इस पर कोर्ट ने सुशील कुमार कटियार को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए उस से चार सताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए, निर्देश दिया कि यदि सम्पत्ति रिलीज न की गई हो तो अग्रिम आदेश तक इसे रिलीज न किया जाए।