कचहरी सीरियल ब्लास्ट में बड़ा फैसला: दोषियों को मिली उम्र कैद की सज़ा
अपर जिला जज प्रथम व कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही मुकदमा पिछले 12 साल से चल रहा था लंबी सुनवाई के बाद 10 दिन पूर्व फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।
अयोध्या: यहां के कचहरी सीरियल ब्लास्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आतंकी तारिक काजमी व मोहम्मद अख्तर उर्फ तारीके को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एडीजे फर्स्ट अशोक कुमार ने सजा सुनाई है। तीसरा आरोपी सज्जादउर रहमान साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
दोनों पर लगा 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना
आतंकवादियों की सजा को देखते हुए दिन भर पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था कचहरी से लेकर जेल तक थी जिला जेल में न्यायालय स्थापित कर सजा सुनाई गई। 23 नवम्बर 2007 को फैजाबाद लखनऊ वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में एक अधिवक्ता समेत चार लोगों की मौत 26 लोग हुए घायल हुए थे। मंडल कारागार में सुनवाई चल रही थी। मामले का एक आरोपी खालिद मुजाहिद की बाराबंकी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।
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अपर जिला जज प्रथम व कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही मुकदमा पिछले 12 साल से चल रहा था लंबी सुनवाई के बाद 10 दिन पूर्व फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।
क्या हुआ था उस दिन जब...
गौरतलब है कि फैजाबाद कचहरी में वर्ष 2007 में सिलसिलेवार बम धमाके से चार लोगोंं की मौत वह 24 घायल हो गए थे जिसमें अधिवक्ता राधिका प्रसाद मिश्रा बाद कारी केसरी प्रसाद मुंशी फागूराम ओम प्रकाश पांडे की मृत्यु हो गई थी जिसमें 7 लोग गंभीर वह 17 लोग सामान्य रूप से घायल हो गए थे 23 नवंबर 2007 को फैजाबाद लखनऊ वाराणसी की कचहरी में सीरियल बम ब्लास्ट की घटनाएं घटी थी फैजाबाद में आतंकियोंं ने साइकिल में टिफिन बॉक्स में बम रखकर विस्फोट किया था थोड़ी दूर के अंतर पर दो जगह धमाके हुए थे जिससे कचहरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी|
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इस मामले में तत्कालीन बार एसोसिएशन के मंत्री मंसूर इलाही ने अज्ञात लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह हत्या जानलेवा हमला वह बम विस्फोट अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस मामले में 4 आतंकी तारीख का जीवनी मोहम्मद अख्तर सज्जाद उर रहमान खालिद मुजाहिद गिरफ्तार किए गए थे एक आरोपी खालिद मुजाहिद की बाराबंकी जिला जेल में मौत हो गई है तीन आरोपी जिंदा है मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से अयोध्या मंडल कारागार में हो रही थी ।