यूपीएसआरटीसी के निदेशक को आदेश का पालन करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम बाँदा के निदेशक धीरज साहू को आदेश के पालन करने के लिये एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो याची दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।

Update: 2019-05-31 16:56 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम बाँदा के निदेशक धीरज साहू को आदेश के पालन करने के लिये एक माह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो याची दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता घनश्याम मौर्या का कहना था कि कोर्ट ने याची को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराई जाय।

ड्राइवर के लिए अनफिट पाये जाने पर उसे वैकल्पिक कार्य में ज्वाइन कराया जाय। दुर्घटना के कारण याची ने अन्य कार्य लिए जाने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने विपक्षी को आदेश पालन का एक मौका दिया है।

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