कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने पर DG NCC तलब, DD ने लिखा था HC कैसे दे सकता है ऐसा आदेश

26 मई 2016 को चंद्रशेखर ने एनसीसी के डीजी को पत्र लिखकर कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2016 को पारित आदेश को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि ऐसा आदेश किस प्रकार पारित किया जा सकता है। फिर उसके बाद कोर्ट के उक्त आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

Update:2017-04-18 21:00 IST
21 और 22 फरवरी को अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में नहीं होगा प्रतिकूल आदेश 

लखनऊ: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रक्षामंत्रालय में तैनात एनसीसी के डायरेक्टर जनरल एवं कार्मिक विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर जयश्री चंद्रशेखर को अदालती अवमानना के मामले में 1 मई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने दोनों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाया जाय। कोर्ट ने कहा कि यदि वे चाहें तेा अगली तारीख पर अपना स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं।

क्या था मामला

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस केजे ठाकेर की बेंच ने शकील अहमद व एक अन्य की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया। बतातें चलें कि कोर्ट ने मामले पर गत 1 अप्रैल 2016 को सुनवाई करते समय याचीगण को वेतन देने का आदेश दिया था। मंगलवार को कोर्ट के सामने जब फिर से मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट को पता चला कि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया बल्कि डिप्टी डायरेक्टर चंद्रशेखर ने कोर्ट के उक्त आदेश पर ही सवाल उठा दिये।

26 मई 2016 को चंद्रशेखर ने एनसीसी के डीजी को पत्र लिखकर कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल 2016 को पारित आदेश को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि ऐसा आदेश किस प्रकार पारित किया जा सकता है। फिर उसके बाद कोर्ट के उक्त आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर का लिखा पत्र जब कोर्ट के सामने आया तो जजों ने दोनों को तलब कर लिया।

कोर्ट ने इन अधिकारियों से अपना आचरण स्पष्ट करने का कहा है।

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