शहर की साफ सफायी सम्बंधित याचिका पर सुनवायी के दौरान कोर्ट ने दिया आदेश

केार्ट की सख्ती को देखते हुए नगर निगम की ओर से कहा गया कि गंदगी करने वालेंा के खिलाफ कठोर नियम बनाकर उसे लागू करने का येाजना है। कोर्ट में नगर निगम की ओर से कुछ हलफनामें भी दाखिल किये गये।

Update: 2019-05-22 16:24 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शहर की साफ सफायी केा दुरूस्त कराने केा लेकर चल रही सुनवायी पर नगर निगम व अन्य एजेंसियेां को 15 जुलाई तक अपना विस्तृत रेाडमैप तैयार कर पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने पारित किया।

15 जुलायी तक नगर निगम बना ले विस्तृत रेाडमैप

इस बीच केार्ट की सख्ती को देखते हुए नगर निगम की ओर से कहा गया कि गंदगी करने वालेंा के खिलाफ कठोर नियम बनाकर उसे लागू करने का येाजना है। कोर्ट में नगर निगम की ओर से कुछ हलफनामें भी दाखिल किये गये। कोर्ट ने पूर्व की सुनवायी में कहा था कि यदि हलफनामें गलत पाये जायेगें तो संबधित अफसर या एजेंसी के खिलाफ अभियोजन चलाया जायेगा।

ये भी देखें : विपक्ष हारा हुआ है, वीवीपैट मुद्दे पर हताशा उसकी हार का संकेत : पासवान

सरकार की ओर से बुधवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए । उन्हेाने कहा कि सरकार व निगम लखनऊ को एक साफ सुथरा व अग्रणी शहर बनाने केा प्रयासरत हैं और इसके लिये गंभीरता पूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं।

Tags:    

Similar News