कोर्ट ने विधायक अमरमणि को किया तलब

इस मामले में कोर्ट पहले भी आपराधिक अवमानना के मामले में अमर मणि को तलब कर चुकी है। कोर्ट के भीतर अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद को धमकाने का अमर मणि पर आरोप था। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी की एकलपीठ ने दिया है।

Update: 2019-05-22 14:52 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधायक अमरमणि त्रिपाठी को तलब करते हुए एसपी महाराजगंज को 10 जुलाई को हाजिर करने का आदेश दिया है।

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अमरमणि त्रिपाठी को दुर्गा आयल मिल नौतनवा की प्रापर्टी पर कब्जे का आरोप है। कोर्ट के आदेष पर मिल मालिक को कब्जा दिया गया है। लेकिन अमर मणि पर कब्जे में लगातार व्यवधान डालने का आरोप है। मिल मालिक महावीर प्रसाद कमलिया की ओर से अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद ने अवमानना याचिका दाखिल की है।

इस मामले में कोर्ट पहले भी आपराधिक अवमानना के मामले में अमर मणि को तलब कर चुकी है। कोर्ट के भीतर अब्दुर्रहमान उर्फ साजिद को धमकाने का अमर मणि पर आरोप था। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी की एकलपीठ ने दिया है।

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