सिपाही भर्ती में महिला कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती की कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

याची के अधिवक्ता का कहना है कि 41610 पदों के सापेछ 38315 का चयन किया गया। इसमें महिलाओं को गलत तरीके से रिजर्वेशन देने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई।

Update: 2019-07-18 15:32 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस सिपाही भर्ती के मामले में महिला कोटे के रिक्त 187 पदों पर भर्ती के मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। रिक्त पदों को भरने के लिए प्रीति शुक्ला ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे है।

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याची के अधिवक्ता का कहना है कि 41610 पदों के सापेछ 38315 का चयन किया गया। इसमें महिलाओं को गलत तरीके से रिजर्वेशन देने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई।

कोर्ट को बताया गया कि कुल 3175 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इस हिसाब से 187 पद अभी भी रिक्त है।

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प्रमोद कुमार सिंह केस में हाइकोर्ट ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के सभी पद भरने का निर्देश दिया है। याची की मांग थी की रिक्त रह गए 187 पदों को भरा जाये। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।

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