Chitrakoot News: नशे के दो सौदागरों को न्यायालय ने सुनाई सजा, दस साल की कैद के साथ एक लाख रुपए अर्थदण्ड

Chitrakoot News: चित्रकूट में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने दो नशे के कारोबारियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

Update: 2022-09-05 15:13 GMT

न्यायालय ने राज्य मंत्री, विधायक सहित 25 लोगों को मिली जमानत: Photo- Social Media

Chitrakoot News: चित्रकूट में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के विशेष न्यायाधीश ने दो नशे के कारोबारियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि 24 फरवरी 2020 को मानिकपुर जीआरपी थाने (GRP Police Station) के निरीक्षक संजय सिंह यादव ने जीआरपी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज जिले के बारा थाने के लोहगरा भैरव घाट निवासी रिजर्व नाथ पुत्र अतर नाथ को 130 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।

इसी प्रकार 14 जनवरी 2020 को तत्कालीन जीआरपी थाने के उप निरीक्षक प्रकाश पाण्डेय ने हमराहियों के साथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले के नई बस्ती निवासी प्रतीम वर्मन पुत्र भिरखुराम को 130 ग्राम नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।

दोषियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास

जीआरपी टीम ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

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