Rahul Gandhi: मानहानि मामले में टली सुनवाई, 21 सितंबर अगली तारीख
Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में आज सुल्तानपुर कोर्ट में सुनावई टाल दी गई। कोर्ट ने मामले में 21 सितंबर की अगली तारीख दी है।
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे में आज सुनवाई होनी थी। मगर मामले की सुनवाई टाल दी गई है। वादी मुकदमा के अधिवक्ता के व्यस्त होने के कारण अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने न्यायालय से समय मांगा है। कोर्ट ने अगली तारीख 21 सितंबर नियत की है। मामला सुल्तानपुर कोर्ट के एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पिछली सुनवाई पांच सितंबर को हुई थी। पिछली तारीख पर वादी को अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था। हालांकि आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
अमित शाह पर टिप्पणी करने का मामला
पांच सितंबर से पहले 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। बता दें कि यह पूरा मामला साल 2018 में हुए कर्नाटक चुनाव के दौरान का है। जहां राहुल गाँधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता व पूर्व कॉपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 में कोर्ट में राहुल गाँधी ने सरेंडर किया था। जहाँ उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। 12 अगस्त को साक्ष्य के आधार पर इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन MP MLA कोर्ट के जज के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नही हो सकी थी।
भाजपा नेता ने दर्ज कराया है मुकदमा
मानहानि मामले में सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में अब तक फैसला नहीं आ सका है। विजय के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था। जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन चिट दे दी है।