UP में पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट व्यवस्था लागू, कोषागार आने की अनिवार्यता खत्‍म होगी

Update: 2016-12-15 07:38 GMT

लखनऊ: यूपी में पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे पेंशनरों की जीवन प्रमाण पत्र के लिए कोषागार आने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। आधार कार्ड में अंकित बायोमेट्रिक्स के आधार पर यह सर्टिफिकेट बन सकेगा। यानि की इस व्यवस्था का लाभ ऐसे पेंशनरों को मिल सकेगा। जिसके पास आधार कार्ड होगा

डिजिटल प्रमाण पत्र जेनरेट करने के लिए पेंशनर को पहली बार अपने संबंधित कोषागार में पेंशन प्राधिकार पत्र (पीपीपी), आधार कार्ड, बैंक पास बुक की मूल प्रति और उसकी छायाप्रति लेकर जाना होगा। www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर फीड करते ही एक फार्म खुलेगा।

जहां उसका बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन कराया जाएगा। फिर इसका मिलान पेंशनर के अभिलेखों से किया जाएगा। यानि कोषागार पेंशनर को भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीकृत करेगा।

इस तरह डिजिटल प्रमाण पत्र मिलने के बाद पेंशनर के मोबाइल नम्बर पर एक ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी। जिसके जरिए वह उक्त वेबसाइट से आनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अब जीवन प्रमाण पत्र वर्ष के किसी भी माह में दिया जा सकता है।

पहली बार कोषागार आकर आनलाइन जीवन प्रमाण पत्र देने के बाद पेंशनर की कोषागार आने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।

कोषागार द्वारा जो पेंशनर वेबसाइट पर एक बार पंजीकृत कर दिए जाएंगे। भविष्य में वह आॅनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। डिजिटल लाइफ जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी।

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