लखनऊः प्रशासन ने बिना परमिशन के सार्वजनिक आयोजनों में आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है। केरल के कोल्लम जिले में आतिशबाजी के दौरान हुए हादसे से सतर्क जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सोमवार को डीएम राजशेखर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए।
बैठक में डीएम राजशेखर ने क्या कहा?
-डीएम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत बिना परमिशन आतिशबाजी करने से रोक लगा दी है।
-यह व्यवस्था 21 अप्रैल से लागू होगी।
-कोल्लम जैसे हादसे यहां न हों इसको लेकर सोमवार को डीएम कैंप में बैठक हुई।
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-निजी या सार्वजनिक आयोजन में आतिशबाजी के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी।
-बिना परमिशन आतिशबाजी करने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-आतिशबाजी स्थल का परिक्षण अग्निशमन अधिकारी और क्षेत्रीय थाने के एसओ करेंगे।
-स्थल सुरक्षित पाए जाने पर मजिस्ट्रेट आतिशबाजी की परमिशन देंगे।
-आतिशबाजी में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के खरीद फरोख्त की पूरी जानकारी देनी होगी।
-विक्रेता को भी ग्राहक की पूरी डिटेल रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।
-निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए ग्राहक की डिटेल उपलब्ध करानी होगी।
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डीएम ने दिए निर्देश
डीएम ने सभी अपर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र की थोक व फुटकर लाइसेंसी आतिशबाजों के यहां कच्चे माल के भड़ारण का भी हर महीने सर्वे कर सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर शस्त्र अनुभाग को सौंपे।