डीपीएस गाजियाबाद से फीस वापसी आदेश पर रोक : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला फ़ीस नियंत्रक कमेटी गाजियाबाद द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम से फ़ीस वापसी के पारित आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व् कमेटी से याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला फ़ीस नियंत्रक कमेटी गाजियाबाद द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम से फ़ीस वापसी के पारित आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व् कमेटी से याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने स्कूल की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।कोर्ट ने क्षेत्राधिकार व् नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर भी जवाब मांगा है।
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याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की गयी की उ प्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल( फ़ीस नियंत्रण) एक्ट की धारा 9(2)के तहत कमेटी के आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देनी चाहिए।याची अधिवक्ता का कहना था कि सरकार ने अपीलीय प्राधिकारी का गठन ही नही किया है।कोर्ट ने जब इस बाबत सरकार से जानकारी मांगी तो दो बार समय दिए जाने के बाद भी जानकारी नही मिल सकी। इसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 11 मार्च तक कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी।
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कोर्ट ने डीपीएस इंदिरापुरम पैरेंट एसोसिएशन को याचिका में पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है।