Azam Khan News: आजम खान सम्बंधी शत्रु संपत्ति मामले में ईडी का दखल, कब्ज़ा की गई जमीन का मांगा ब्यौरा
Azam Khan पर अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसना शुरू किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब आज़म खान द्वारा कब्ज़ा की गई जमीनों का ब्यौरा तलब किया है।
Azam Khan News Today 11 May 2022: सपा विधायक और प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आज़म खान से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले में उन्हें उच्च न्यायालय से भले ही जमानत मिल गई है लेकिन इसके बावजूद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसना शुरू किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब आज़म खान द्वारा कब्ज़ा की गई जमीनों का ब्यौरा तलब किया है। इसी के साथ प्रवर्तन निदेशालय ने सपा विधायक आज़म खान के खिलाफ दर्ज अन्य जमीन सम्बंधी मामलों के विवरण भी मँगाए हैं।
आज़म को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत के बाद भी उन्हें जेल में रहना होगा, ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमीन के मामलों को लेकर अपनाया जा रहा सख्त रवैया आज़म खान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
एक 9 सदस्यी टीम का गठन
इसी के मद्देनज़र सदर तहसीलदार ने मामले की जांच और संबंधित ब्यौरा इकट्ठा करने को लेकर एक 9 सदस्यी टीम का गठन किया है, जो कि आज 11 सुबह 11 बजे मौके पर पहुंचकर जमीन का मुआयना करेगी। जांच-पड़ताल और मुआयने के बाद टीम द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट ही प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जाएगी।
शत्रु संपत्ति का सिर्फ एक मामला बीते लंबे समय से आज़म खान के लिए मुसीबत बनता जा रहा था, जिसमें बीते दिन आज़म खान को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि आजम खान पर संबंधित करीब 72 मामले दर्ज दर्ज थे, जिनमें से 71 मामलों में तो उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी और लंबे समय की सुनवाई के बाद अंतिम मामले में भी हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच द्वारा बीते दिन जमानत दे दी गई है। हालांकि, फिलहाल वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
आज़म खान से जुड़ा यह मामला सपा विधायक द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल फैसला आ गया है। आपको बता दें कि आजम खान इसी जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले के हरेक पहलू पर जांच की जा रही है।