डाक्टरों की लापरवाही पर कार्रवाई से पूर्व विशेषज्ञ द्वारा जांच: हाईकोर्ट

कोर्ट ने आगरा के डाक्टर दंपति के खिलाफ दर्ज लापरवाही से मौत के मामले गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। डा. कहकशा खान और डा. खालिद खान की याचिका पर नायमूर्ति पंकज नकवी और नायमूर्ति एस.के. गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की।

Update: 2023-08-14 06:07 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि लापरवाही से मौत के मामले में विशेषज्ञ की जांच के बाद ही डाक्टर के खिलाफ करवाई हो सकती है। कोर्ट ने आगरा के डाक्टर दंपति के खिलाफ दर्ज लापरवाही से मौत के मामले गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। डा. कहकशा खान और डा. खालिद खान की याचिका पर नायमूर्ति पंकज नकवी और नायमूर्ति एस.के. गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की।

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याची डाक्टरों के खिलाफ डा. अनुपम यादव ने सदर बाजार थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है डा. कहकशां का क्लिनिक वादी के बगल में है। अपनी डिलवरी के लिए वह उनसे इलाज करा रही थी। डिलीवरी के दौरान डाक्टर की लापरवाही से बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।

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याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने कहा कि जैकब मैथु केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाक्टर की लापरवाही से मौत के मामले में पहले एक्सपर्ट के कमेटी जांच करेगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

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