निर्भया पर फैसला: पीड़ित साथी के परिवार ने जताई खुशी, कहा- दोषियों के लिए यही है सजा

निर्भया के दोस्त के पिता ने कोर्ट के इस निर्णय को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने दोषियों को दी गई सजा पर खुशी जताई। बस में मौजूद निर्भया के साथी गौरव के पिता एडवोकेट भानु पांडेय ने कहा कि उनका परिवार इस निर्णय का सही और स्वागत योग्य मानता है।

Update:2017-05-05 18:37 IST

गोरखपुर: देश को झगझोर देने वाले 2012 के निर्भया काण्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ितों के परिवार और परिचितों ने खुशी जताई है। निर्भया के साथी के परिवार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि अमानवीय करतूत करने वालों को सजा मिली।

पीड़ित परिवार में खुशी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया कांड के 4 आरोपियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी है।

इससे पहले हाईकोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजी सुनाई गई थी।

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के मुनीरका इलाके से अपने साथी के साथ बस में चढ़ी निर्भया के साथ 6 लोगों ने चलती बस में बलात्कार किया था।

इनमें से एक नाबालिग आरोपी को पहले ही कोर्ट ने बाल सुधारगृह में डाल दिया था और एक आरोपी ने जेल में ही फांसी लगा ली थी।

निर्भया के दोस्त के पिता ने कोर्ट के इस निर्णय को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने दोषियों को दी गई सजा पर खुशी जताई।

बस में मौजूद निर्भया के साथी गौरव के पिता एडवोकेट भानु पांडेय ने कहा कि उनका परिवार इस निर्णय को सही और स्वागत योग्य मानता है।

बस में निर्भया के दोस्त को बलात्कारियों ने बुरी तरह मारा था, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया था।

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